देहरादून आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदेश के निधन पर 2 मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट बैठक ख़त्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी
देहरादून
आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदेश के निधन पर 2 मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट बैठक ख़त्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों की 4 धाम की यात्रा को लेकर चर्चा करने के बाद उन जिलों के लोगों के लिए यात्रा खोलने का निर्णय लिया गया। इसमें सीमित संख्या में इन तीनों जिलों के लोगों द्वारा यात्रा की जा सकेगी साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य रहेगी और एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय भी लिया गया।
उत्तरकाशी हरिद्वार के बाद अब टिहरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, गंगोत्री और चमोली में बाढ़ मैदान परीक्षेत्र होगा घोषित। औद्योगिक क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन निर्धारित होगा साथ ही ओवरटाइम का वेतन भी निर्धारित किया जायेगा। दोनों पालियों के बीच में कार्य करने का राम का समय निर्धारित होगा। सेलाकुई में ऑक्सीजन निर्माण वाली करने वाली कंपनी लिए अंडर ग्राउंड बिजली की लाइन बिछाने का भी निर्णय लिया गया साथ ही प्रीक्योरमेंट नियम में भी छूट देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया।
कैबिनेट के अन्य फैसले इस तरह हैं।
उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित किया गया।
ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा निर्मित लोक निर्माण विभग के गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है जैसा है के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने क निर्णय लिया गया।
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अन्तर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विस्तारीकरण की अनुमति दी गई।
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित(वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के वादों के निस्तारण की समय-सीमा 23 अप्रैल से बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने की अनुमति दी गई।
कोविड में एम्बुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एम्बुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोविड अवधि तक संचालित करने की अनुमति 09 माह दी गई। इन संविदा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ देय होंगे।
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