उत्तराखण्ड के 2 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल RUPPs को नोटिस

उत्तराखण्ड के 2 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल RUPPs को नोटिस

उत्तराखण्ड के 2 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल RUPPs को नोटिस* – बीते दो चरणों में अबतक 17 (आर.यू.पी.पी.) को किया जा चुका है डिलिस्टेड देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड के दो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (RUPPs) को नोटिस जारी किया है। इन

उत्तराखण्ड के 2 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल RUPPs को नोटिस*

– बीते दो चरणों में अबतक 17 (आर.यू.पी.पी.) को किया जा चुका है डिलिस्टेड

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड के दो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (RUPPs) को नोटिस जारी किया है। इन दलों द्वारा बीते 06 वर्षों अर्थात वर्ष 2019 से अब तक हुए चुनावों में हिस्सा तो लिया, लेकिन वित्तीय वर्ष-2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तथा इलेक्शन एक्सपेंडेचर स्टेटमेंट आयोग में जमा नहीं कराई है। गौरतलब है कि विधान सभा चुनाव होने के 75 दिनों और लोक सभा चुनाव के 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आनिवार्य है। आयोग ने 13 अक्टूबर, 2025 तक इन दोनों दलों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है।

*इन दलों को दिया गया नोटिस*

1.भारतीय सर्वोदय पार्टी, 152/126 पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून, उत्तराखण्ड।
2 उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी, 13-सुभाष रोड, सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने, देहरादून, उत्तराखण्ड।

राजनैतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होते है। पंजीकरण के बाद आयोग द्वारा ऐसे राजनैतिक दलों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं जिनमें आयकर से छूट (आयकर अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत), मान्यता (प्रतीक आदेश के पैरा 6 के अन्तर्गत), प्रतीक आदेश के पैरा 10B के अन्तर्गत RUPPs लिए सामान्य प्रतीक आवंटन, प्रतीक आदेश के तहत मान्यता प्राप्त दलों के लिए आरक्षित प्रतीक, और स्टार प्रचारकों का नामांकन शामिल हैं।

Action Today24x7
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts