दून की इस कॉलोनी में नहीं मिलेगी एंट्री, प्रवेश के लिए करना होगा शर्तों का पालन

दून की इस कॉलोनी में नहीं मिलेगी एंट्री, प्रवेश के लिए करना होगा शर्तों का पालन

राजधानी देहरादून स्थित बद्रीश कॉलोनी में अब बिना नियमों की जानकारी के प्रवेश करना मुश्किल होगा। समिति की मासिक बैठक में सुरक्षा, सफाई और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए हैं। विक्रेताओं के लिए अनिवार्य पहचान पत्र, शुल्क देना होगा

राजधानी देहरादून स्थित बद्रीश कॉलोनी में अब बिना नियमों की जानकारी के प्रवेश करना मुश्किल होगा। समिति की मासिक बैठक में सुरक्षा, सफाई और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए हैं।

विक्रेताओं के लिए अनिवार्य पहचान पत्र, शुल्क देना होगा
बैठक में लगातार बढ़ते चोरी-छिपे प्रवेश और संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता जताई गई। इसके बाद निर्णय हुआ कि फल, सब्जी, कबाड़ आदि बेचने वाले सभी फेरीवालों को समिति पहचान पत्र जारी करेगी। इन्हें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच ही कॉलोनी में आने की अनुमति होगी। साथ ही, हर विक्रेता को हर महीने 100 रुपये समिति के कोष में जमा करने होंगे। बैठक में मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह नेगी, विशिष्ट अतिथि विक्रम सिंह नेगी, अध्यक्ष छत्रपाल सजवाण, उपाध्यक्ष केपी उनियाल, सचिव प्रदीप नवानी, कोषाध्यक्ष अशोक बलूनी, संरक्षक बलदेव भंडारी, आनंद सिंह रावत, समिति सदस्य विधान सिंह रावत, राजेंद्र रावत, देवेंद्र पंवार, कैलाश जोशी, केसी बहुगुणा, विमला रावत व अन्य शामिल रहे।

बिना हेलमेट व ट्रिपल राइडिंग पर फाइन
कॉलोनी में सड़क हादसों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने पर सहमति बनी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई दोपहिया चालक बिना हेलमेट पकड़ा जाता है या ट्रिपल राइडिंग करता है, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि जल्द तय की जाएगी।

भारी वाहनों के लिए समय सीमा
निर्माण कार्य से जुड़े ट्रक और बड़े वाहनों को अब केवल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कॉलोनी में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

कुत्तों को सड़कों पर शौच कराने पर भारी दंड
कॉलोनी की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पशु मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को सार्वजनिक जगह या किसी के मकान के सामने शौच करवाते हुए पकड़ा जाता है, तो 1000 से 5000 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। समिति ने बताया कि सभी जुर्माने की रकम विकास कार्यों और जनहित गतिविधियों पर खर्च की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है।

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