एमडीडीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, तीन निर्माण स्थल सील

एमडीडीए का अवैध निर्माण पर शिकंजा, तीन निर्माण स्थल सील

बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहे निर्माण पर कार्रवाई, ऋषिकेश और देहरादून में भवन स्वामियों पर कसा शिकंजा देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश और देहरादून में तीन अलग-अलग

बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहे निर्माण पर कार्रवाई, ऋषिकेश और देहरादून में भवन स्वामियों पर कसा शिकंजा

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश और देहरादून में तीन अलग-अलग निर्माण स्थलों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद अनधिकृत निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्राधिकरण के अनुसार, ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के समीप पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे रेलवे रोड पर विनोद अग्रवाल के निर्माण स्थल पर व्यावसायिक दुकान के लिए छत डालने का कार्य किया जा रहा था। निर्माण के संबंध में प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर किया गया। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

इसी क्रम में देहरादून के माजरा क्षेत्र में मुस्कान होटल के पीछे शाहिद के निर्माण स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण ने प्रकरण में वाद दायर करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर निर्माण स्थल को सील कर दिया।

माजरा क्षेत्र में ही शाहिद के एक अन्य निर्माण स्थल पर भी बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद एमडीडीए ने इस प्रकरण में भी वैधानिक कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया।

बिना मानचित्र निर्माण पर सख्ती

एमडीडीए अधिकारियों के मुताबिक प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले अनधिकृत निर्माणों की भी जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी: मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से अवैध और अनधिकृत निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य शहर और प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित एवं नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। भवन स्वामियों से अपील की गई है कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस, वाद दायर करने, सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

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