गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर हरिद्वार में प्रशासन सख्त, अब एक से अधिक असलहे हैं तो करने होंगे जमा

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर हरिद्वार में प्रशासन सख्त, अब एक से अधिक असलहे हैं तो करने होंगे जमा

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर हरिद्वार में प्रशासन सख्त, अब एक से अधिक असलहे हैं तो करने होंगे जमा जनपद में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों के एक शस्त्र जमा कराए जाएंगे। फिलहाल इस माह के अंत तक सात शस्त्र धारकों से असलहे जमा

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर हरिद्वार में प्रशासन सख्त, अब एक से अधिक असलहे हैं तो करने होंगे जमा

जनपद में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों के एक शस्त्र जमा कराए जाएंगे। फिलहाल इस माह के अंत तक सात शस्त्र धारकों से असलहे जमा कराए जा चुके हैं। अब जो शस्त्र जमा नहीं करेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

रुड़की में पिछले दिनों खुलेआम शस्त्र लहराने के वीडियो पूरे देश में वायरल होने और जमकर हवाई फायरिंग के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिए हैं। अब जिले में एक से अधिक असलहे किसी के पास हैं तो उसे जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति के सभी लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने यह फैसला गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया है।

जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में दो से अधिक शस्त्र रखने वालों के एक शस्त्र जमा कराए जाएंगे। फिलहाल इस माह के अंत तक सात शस्त्र धारकों से असलहे जमा कराए जा चुके हैं। अब जो शस्त्र जमा नहीं करेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

बता दें कि वर्ष 2016 में एनडीएएल पोर्टल के शुरुआत में जिले के सभी लाइसेंस धारकों को यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) आवंटित किये गए थे। ऐसे लाइसेंसियों को चिह्नित करते हुए उनकी संख्या से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने शुक्रवार को इसके अनुपालन की बात कही है।

25 अप्रैल तक हर हाल में देनी होगी यूआईएन की सूचना

गृह मंत्रालय ने विशेष राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया है। इसमें उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि यदि शस्त्रधारक की ओर से शस्त्र जमा नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इस निर्देश का अनुपालन कराएंगे। शस्त्र धारकों के लाइसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं हुआ है और इसकी सूचना उन्होंने अगर 25 अप्रैल तक नहीं दी तो इस संबंध में केवल लाइसेंस निरस्त करने का ही विकल्प होगा

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