नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अनधिकृत कब्जाधारी ही क्यों न हो, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि केवल सामान्य प्रशासनिक नोटिस जारी कर किसी को
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अनधिकृत कब्जाधारी ही क्यों न हो, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि केवल सामान्य प्रशासनिक नोटिस जारी कर किसी को
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