नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी उस्मान खान के पुत्र रिजवाना खान को हाई कोर्ट ने राहत दी है। रिजवान का स्थानांतरण लोनिवि खटीमा से घनसाली के खंड कार्यालय में किया गया था। ट्रांसफर आदेश में कार्य में शिथिलता और उच्चाधिकारियों के आदेश की अव्हेलना लिखा गया था। इस आदेश को
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नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी उस्मान खान के पुत्र रिजवाना खान को हाई कोर्ट ने राहत दी है। रिजवान का स्थानांतरण लोनिवि खटीमा से घनसाली के खंड कार्यालय में किया गया था। ट्रांसफर आदेश में कार्य में शिथिलता और उच्चाधिकारियों के आदेश की अव्हेलना लिखा गया था। इस आदेश को
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