मैठाणा में फिर धंसा बदरीनाथ हाईवे, ट्रक फंसा; करोड़ों के उपचार पर उठे सवाल
- उत्तराखण्ड
- August 16, 2026
देहरादून, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी फौरन काटने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
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देहरादून, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी फौरन काटने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
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