पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर कोर्ट में नहीं हुए पेश, टली सुनवाई; अब मिलेगी नई तारीख

पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर कोर्ट में नहीं हुए पेश, टली सुनवाई; अब मिलेगी नई तारीख

हरिद्वार। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों की आज अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत की ओर से प्रकरण में अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। दरअसल, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की

हरिद्वार। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों की आज अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत की ओर से प्रकरण में अगली तारीख निर्धारित की जाएगी।

दरअसल, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री उर्मिला सनावर को सोमवार को अदालत से जमानत मिल गई थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। जमानत संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को उनकी जेल से रिहाई की संभावना जताई गई थी।

मामले के अनुसार, दीपिका राठौर ने 24 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनसे पांच करोड़ रुपये की मांग की गई और रविदास धाम को अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 अक्टूबर को सहारनपुर स्थित आवास से उर्मिला सनावर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद उर्मिला सनावर की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, जांच आख्या उपलब्ध नहीं होने और अन्य कारणों के चलते पहले दो बार जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। आखिरकार सोमवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

वहीं, मंगलवार को सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस प्रकरण में अदालत की अगली तारीख का इंतजार है।

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