“ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में डेढ़ वर्षीय आवान को न्याय दिलाने के लिए खुद वादी बनी हरिद्वार पुलिस!”

“ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में डेढ़ वर्षीय आवान को न्याय दिलाने के लिए खुद वादी बनी हरिद्वार पुलिस!”

ट्रैक्टर ट्रॉली से बच्चे की मृत्यु प्रकरण में एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल गंभीर डेढ़ वर्षीय आवान को न्याय दिलाने के लिए खुद मुकदमा वादी बनी हरिद्वार पुलिस सदोष मानव वध की गंभीर धारा में मुकदमा किय गया दर्ज लापरवाह चालक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट

ट्रैक्टर ट्रॉली से बच्चे की मृत्यु प्रकरण में एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल गंभीर

डेढ़ वर्षीय आवान को न्याय दिलाने के लिए खुद मुकदमा वादी बनी हरिद्वार पुलिस

सदोष मानव वध की गंभीर धारा में मुकदमा किय गया दर्ज

लापरवाह चालक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बच्चे की मौके पर हुई थी मौत

त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चालक को भेजा जेल, ट्रेक्टर ट्रॉली की सीज

दिनांक 09.04.2025 को थाना बहादराबाद क्षेत्रांतर्गत ग्राम हलवाहेड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 18 माह के मासूम आवान पुत्र रिजवान उम्र की मौके पर ही मृत्यु होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी।

प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंची बहादराबाद पुलिस द्वारा जानकारी करने पर ग्राम हलवा हेड़ी निवासी ट्रैक्टर चालक खुर्शीद पुत्र शराफत ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से चलाते बालक आवान को टक्कर मार दी जिससे गंभीर चोट लगने से बालक की मौके पर ही मौत होना बताया गया।

मौके पर पुलिस टीम द्वारा शांति व्यवस्था बनाते हुए मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्ट मार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। आरोपी चालक व ट्रैक्टर की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने चालक खुर्शीद व महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली को सांय कब्जे पुलिस लिया गया।

पुलिस द्वारा परिजनों से बार-बार घटना के संबंध में तहरीर देने हेतु कहा गया किंतु बालक के परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की तहरीर नहीं दी और कहा कि हम इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। प्रथम दृष्टया जानकारी मिली कि इस घटना में मृतक के परिजनों ने अभियुक्त पक्ष से कुछ धनराशी लेकर आपसी समझौता कर लिया है।

घटना संवेदनशील होने के कारण व मृतक बालक को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के आदेश पर बहादराबाद पुलिस द्वारा चालक खुर्शीद के खिलाफ स्वयं वादी बनकर थाना बहादराबाद पर संगीन धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 149/25 धारा 105,281 BNS पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

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