त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर रोक, चुनाव की अधिसूचना स्थगित

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर रोक, चुनाव की अधिसूचना स्थगित

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर रोक, चुनाव की अधिसूचना स्थगित उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत के फैसले के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पर रोक, चुनाव की अधिसूचना स्थगित

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत के फैसले के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया रोक दी है। बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अधिसूचना में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 21 जून को राज्य के 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) के सभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत 25 से 28 जून तक नामांकन व अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

चूंकि उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। इस कारण पदों, स्थानों के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्यवाही और आगे कार्यवाहियां किया जाना संभव नहीं है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा नामांकन व चुनाव से संबंधित अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती हैं।

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