हाईकोर्ट का सख्त आदेश: हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर तत्काल बंद, बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश

हाईकोर्ट का सख्त आदेश: हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर तत्काल बंद, बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश

देहरादून, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी फौरन काटने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज

देहरादून,
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी फौरन काटने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

जनहित याचिका हरिद्वार स्थित संगठन ‘मातृ सदन’ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें रायवाला से भोगपुर और कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जा रही है और स्टोन क्रशर बदस्तूर चलते रहे हैं, जिससे गंगा की पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि,इसलिए, कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे इन सभी 48 स्टोन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटें और एक हफ्ते के भीतर “एक्शन टेकन रिपोर्ट” (ATR) कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

Action Today24x7
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts