मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. बिसेन को मिली जिम्मेदारी, आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ चार बार रह चुके हैं विधायक देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों के राज्यपालों में बदलाव की घोषणा की। इस क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. ढाल
मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. बिसेन को मिली जिम्मेदारी, आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ चार बार रह चुके हैं विधायक
देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों के राज्यपालों में बदलाव की घोषणा की। इस क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया में हुआ था। आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले डॉ. बिसेन ने राजनीति में भी लंबा सफर तय किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज से ए.वी.एम.एस. और डी.एच.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।
चार बार विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे
डॉ. बिसेन वर्ष 1990 से 2003 तक बरघाट विधानसभा क्षेत्र से लगातार चार बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार में वर्ष 2003 से 2005 के बीच उन्होंने वन, परिवहन, खनिज, स्कूल शिक्षा और जेल विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 से 2013 तक उन्होंने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया।
वर्ष 2019 में डॉ. बिसेन बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए और 17वीं लोकसभा के सदस्य बने। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान उनकी रुचि ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों में रही।
अब उत्तराखंड के संवैधानिक प्रमुख की संभालेंगे जिम्मेदारी
डॉ. ढाल सिंह बिसेन की नियुक्ति के साथ उत्तराखंड को नया राज्यपाल मिलेगा। राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन और शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ी होगी।
उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए अब उत्तराखंड में उनकी नई जिम्मेदारी पर नजर रहेगी। पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी।
















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