शादी में लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल, दूल्हे पर केस दर्ज

शादी में लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल, दूल्हे पर केस दर्ज

कनखल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर की कार्रवाई, आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा हरिद्वार। शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से खुलेआम फायरिंग करना दूल्हे को भारी पड़ गया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनखल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। जांच में

कनखल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर की कार्रवाई, आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा

हरिद्वार। शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से खुलेआम फायरिंग करना दूल्हे को भारी पड़ गया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनखल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। जांच में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार निवासी टांडा मेहतौली, सुल्तानपुर, थाना लक्सर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लक्सर रोड स्थित एक वाटिका फार्म में आयोजित शादी समारोह के दौरान एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी पड़ताल की। जांच में सामने आया कि 26 जुलाई को योगेश कुमार की शादी की पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति के कई राउंड फायर किए।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान

कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, वायरल वीडियो की जांच के दौरान फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई। जांच में शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की है और मामले की जांच की जा रही है।

हथियारों के प्रदर्शन पर पुलिस की नजर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लाइसेंसी हथियार होने का मतलब यह नहीं है कि उसका इस्तेमाल सार्वजनिक समारोहों में मनमाने तरीके से किया जा सकता है। शादी समारोहों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में हर्ष फायरिंग को लेकर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

शादी समारोह में फायरिंग के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हथियार चलाना गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर रौब दिखाने या वीडियो बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग न करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts